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Morena: शादी में हर्ष फायरिंग हुई तो दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता पर होगी FIR, हर्ष फायरिंग को रोकने के लिए धारा-144 लागू

• LAST UPDATED : November 21, 2022

मुरैना जिले के चंबल में रायफल के शौकीनों के लिए बुरी खबर है। जिला कलेक्टर ने शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में धारा-144 लागू कर दी है। साथ ही शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर ADM नरोत्तम भार्गव और ASP राय सिंह नरवरिया ने सख्त हिदायत दी है कि यदि शादी-समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का कोई मामला सामने आया तो संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा सभी गार्डन संचालकों निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने यहां सीसीटीवी कैमरे अवश्य लगवाएं।

हर साल हर्ष फायरिंग में चली जाती है सैकड़ों लोगों की जान

जानकारी के अनुसार, चंबल अंचल में शादी-समारोह के दौरान हर साल हर्ष फायरिंग में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इसलिए नवागत कलेक्टर अंकित अष्ठाना ने इसे गंभीरता से लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली। बैठक में एएसपी राय सिंह नरवरिया और एडीएम नरोत्तम भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान एडीएम ने गार्डन संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई जबरन हर्ष फायरिंग करता है तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को दी जाए।

धारा-144 लागू

जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए धारा-144 लागू की गई है। यदि किसी भी गार्डन से हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है, तो संबंधित गार्डन संचालक के साथ वर-बधू पक्ष के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। यहां उल्लेखनीय है कि, चंल अंचल में शादी समारोह के दौरान रायफल होना एक बहुत ही प्रतिष्ठा की बात मानो जाती है। कंधे पर बंदूक टांगकर बारात में जाना, यहां के लोगों का शौक ही नहीं है, बल्कि वे इसे अपना स्टेटस भी मानते हैं। बिना रायफल धारी के बारात भी सूनी मानी जाती है।