नीमच सिटी थाने पर पदस्थ रहे प्रधान आरक्षक भरत पिता सोहनलाल घावरी को एक महिला से बलात्कार के आरोप में नीमच सत्र न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है।
दरअसल वर्ष 2019 में नीमच सिटी थाने पर पदस्थ रहे प्रधान आरक्षक भरत घावरी के खिलाफ बलात्कार की धारा 376 में मामला पंजीबद्ध किया गया था। पीड़ित महिला जिसका विवाह नीमच में हुआ था लेकिन ससुराल वालों ने महिला को घर से निकाल दिया। जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट में भरण पोषण का दावा प्रस्तुत किया था। इसी मामले में आरोपी प्रधान आरक्षक ने महिला को फोन कर बयान के लिए नीमच बुलाया था।
महिला जब नीमच बस स्टेशन पर आई तो आरोपी प्रधान आरक्षक थाने पर ले जाने के बहाने से अपनी कार में बिठाकर भादवामाता क्षेत्र में एक फार्म हाउस पर ले गया और यहां पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को की, जिसके बाद आरोपी प्रधान आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया।
तमाम साक्ष और तथ्यों के आधार सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रधान आरक्षक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी को पूर्व में पुलिस विभाग ने बर्खास्त कर दिया था।