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हरदा: प्रेमी के साथ मिलकर किया था पति का क़त्ल, प्रेमी-प्रेमिका को हुई आजीवन कारावास की सजा…

• LAST UPDATED : March 11, 2023

हरदा: मध्यप्रदेश के हरदा का बहुचर्चित मामला एक बार फीर से लोगों की नजर में आया है। इस मामले में कोर्ट द्वारा प्रेमी-प्रेमिका को अजीवन कारावास की सजा सुनाया गया है। 1 साल पहले षडयंत्र पूर्वक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही घर में पति को जान से मार दिया था। इस मामले में मृतक का 9 वर्षीय पुत्र ने पूरी घटना को अपनी आंखो से देखा था। किस तरह से बेरहम मां ने अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला था।

  • विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने दिया फैसला
  • कुबूला था अपना जुर्म

विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने दिया फैसला

इस मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच और मृतक के पुत्र के बयान के आधार पर विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी द्वारा आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को अजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। बताया गया कि आरोपित इरफान खान (37 वर्ष) नई आबादी नगर पालिका परिषद में सहायक राजस्व निरीक्षक था। उसने लंबे समय से प्रेमिका रही तबस्सुम खान के साथ मिलकर इस घिनौने काम को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई पीले रंग की हथौड़ी, हत्या के दौरान आरोपितों द्वारा पहने गए कपड़े, हत्या की योजना के लिए उपयोग करने वाले मोबाइल भी जब्त कर लिया था। मोबाइल के जरिए जानकारी के अनुसार प्रेमिका ने हत्या कैसे करते हैं वह भी सर्च कर सीख रही थी।

कुबूल किया था अपना जुर्म

बता दें कि हरदा के खेड़ीपूरा नई आबादी क्षेत्र मे 1 साल पहले एक मामला सामने आया था । जिस पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया था । पुलिस ने बारीकी से जांच कर और मृतक के 9 वर्षीय पुत्र के बयान के आधार पर आरोपी इरफान और तबस्सुम से सख्ती से पूछताछ किया था। जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कुबूल किया था और न्यायालय द्वारा उन्हें जेल भेजा गया था। इस पूरे मामले आरोपियों के विरुद्ध पैरवीकर्ता जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने की थी ।

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