बाल विवाह को रोकने के लिए प्रदेश प्रशासन काफी सख्त होती नजर आ रही। वैसे तो देश में पहले से ही बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून और कई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। लेकिन रीवा जिला प्रशासन ने बढ़ते मामले को देखते हुए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का निर्माण किया है।
बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। साथ ही कानूनी रूप से अपराध है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार कन्या की उम्र 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष से होना चाहिए। निर्धारित आयु से कम कन्या और वर का विवाह कानूनन अपराध है। ऐसी शादी करने या कराने वालों के खिलाफ 2 वर्ष की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है।
बाल विवाह को रोकने के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसका प्रभारी सहायक संचालक आशीष द्विवेदी को बनाया गया है। उनका मोबाइल नम्बर 9755270639 है। बाल विवाह की शिकायत चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नम्बर 1098 पर भी की जा सकती है। वहीं अपने आसपास की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व परियोजना अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी को बता सकते है।