India News (इंडिया न्यूज़),MP SAND POLICY: मध्यप्रदेश सरकार को अब तक रेत से लगभग 900 करोड़ रुपये की कमाई होती है। जिसे 1,200 करोड़ रुपये करने के लिए सरकार द्वारा रेत नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह फैसला मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस बैठक में मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन,भंडारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन की अनुमति दे दी गई है।
नई संशोधन के मुताबिक रेत ठेकेदारों को रेत का ठेका तीन साल के लिए नहीं बल्कि पांच सालों के लिए दिया जाएगा। दरअसल, बताया जा रहा है कि 3 साल का ठेका पूरा करने के बाद ठेकेदार को 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दो साल के लिए ठेका नियमित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ई टेंडर कम- ऑक्शन प्रणाली भी लागू की जाएगी। आपको बता दें कि पर्यावरण और उत्खनन की अनुमति अब तक ठेकेदार द्वारा ली जाती थी, लेकिन अब विभाग द्वारा यह अनुमति ली जाएगी।
फिलहाल मध्यप्रदेश के 44 जिलों में ठेकेदारों का समूह है। जिसमें से 37 जिलों के ठेके का समय जून से अगस्त के बीच खत्म हो जाएगा। जिसके कारण सरकार मे मई के अंत तक नीलामी प्रक्रिया शुरु करने का आदेश दिया है। रेत नियमों में हुए बदलाव के मुताबिक पहली बार रेत खदानों को 10 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। खदानों की नीलामी खनिज निगम द्वारा की जाएगी। वहीं लीज की राशि सरकार द्वारा तय की जाएगी।
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