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Voter ID: मतदाता सूची में 11 सितंबर तक जुड़वा सकते हैं नाम, घर बैठे मिलेगा वोटर कार्ड

• LAST UPDATED : September 10, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), Voter ID: मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में अब महज दो महीने का समय बचा है। जिसे लेकर सारी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं मतदाताएं भी अपने तैयारी में लग गए हैं। इस बार मतदाताओं के लिए एक खुशखबरी है। मतदाताओं को अब अपने मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड के लिए कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपका वोटर कार्ड सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। इस बार चुनाव आयोग ने ये जिम्मेदारी डाक विभाग को दी है। इससे पहले वोटर कार्ड की जिम्मेदारी बीएलओ के पास हुआ करती थी।

  • पूरा खर्च भारत निर्वाचन आयोग उठाने वाला है
  • वोटर कार्ड पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग के पास

फार्म भरना जरुरी

बता दें कि मतदाताओं को इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसका पूरा खर्च भारत निर्वाचन आयोग उठाने वाला है। इसके लिए आपको केवल ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन वोटर आईडी अप्लाई करना होगा। जिसके बाद ईपिक नंबर जेनरेट किया जाएगा, फिर एक फार्म भरना होगा। जिसमें अपना मोबाइल नंबर सहित घर का सही पता दर्ज करना होगा। जिसके बाद अपका वोटर कार्ड आपके घर पर पहुंच जाएगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने-हटाने अथवा संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है।

11 सितंबर तक करें आवेदन

अधिकारियों का कहना है कि हर कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्रदेश के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर मौजूद होंगे। इसके दौरान वोटर्स मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको voters.eci.gov.in अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से आवेदन करना होगा। बता दें जिन लोगों का 1 अक्टूबर 2023 की तारीख तक 18 साल पूरा हो जाएगा वो भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।

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