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MP Election 2023: 5 दिनों में चूके तो नहीं दे पाएंगे वोट, वोटरकार्ड को लेकर जानें पूरा प्रोसेस

• LAST UPDATED : October 16, 2023

India News(इंडिया न्यूज़), MP Election 2023: मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। एमपी में 7 नवंबर को चुनाव होने वाले है। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग और पार्टिया सभी अपनी तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव में अहम भूमिका अदा करने वाले नए मतदाताओं के लिए अभी कुछ काम बचे हैं। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। अगर वो निर्धारित समय में फार्म नहीं भर पाए तो मतदान नही कर पाएंगे।

5 दिन शेष
बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से जारी एडवाइजरी के अनुसार, अब नए वोटरों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। जिन युवाओं 18 साल की उम्र सीमा तय कर ली है। उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फार्म भरना है। इसके लिए 20 अक्टूबर आखिरी तारीख है। हालांकि, नाम इसके बाद भी जोड़े जाएंगे। लेकिन, उसके बाद प्रोसेस करने वाले युवा इस चुनाव में मतदान नही कर पाएंगे।

20 अक्टूबर आखिरी तारीख

साथ ही बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार, नामंकन भरने की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक जो युवा आवेदन करेंगे उनके नाम ही सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इसके बाद नाम जुड़वाने वालों को वोट देने का अवसर नहीं मिल पाऐगा।

वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वाएं नाम
जो व्यक्ति अपना नाम इस बार की वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं। उन्हें अपने BLO से संपर्क करना होगा। वोटर कार्ड के लिए फार्म भरकर उन्हें जमा करना है। अगर वोटर चाहें तो वो वोटर हेल्पलाइन एप्लिकेशन पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं।

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