India News (इंडिया न्यूज़), MP Election 2023: मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के अन्य 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग ने वोटिंग कराने की तैयारी शुरू कर दी है और राजनीतिक दल और नेता भी चुनावी मैंदान में उतरने के लिए तैयार है, वहीं इन चुनावी प्रदेश की जनता भी अपनी सरकार को लेकर मन बना चुकी है और जल्द ही प्रत्याशियों की किस्मत वोटिंग मशीन में कैद होने वाली है, साथ ही कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वे बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट दे सकते हैं या नहीं।
सीधे शब्दों में अगर कहें तो वो लोग वोट दे सकते हैं, जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है, इस मतदाता लिस्ट में आपको चुनाव से पहले नाम जुड़वाना होता है साथ ही उसके बाद ही आप वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं, मतदाता लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए कुछ शर्ते होती हैं, जिनको पूरी करने के बाद ही कोई व्यक्ति वोट दे सकता है, इन शर्तों में किसी भी व्यक्ति का 18 साल का होना और भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
आपको बता दें कि अगर आपका नाम मतदाता लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं, आप अपने फोन से भी नाम जुड़वाने, नाम ट्रांसफर करने और वोटर आईडी में कोई बदलाव करने का काम कर सकते हैं, इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर मतदाता सूची में आपका नाम है या नहीं और उसके बाद से मतदान केंद्र बताकर वोट दे सकते हैं।
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