India News(इंडिया न्यूज़), Diwali Firecracker Ban: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन करने के मामले में आज सुनवाई करते हुए कहा कि हमने जो पहले आदेश दिए थे। SC ने कहा कि पटाखों को बैन करने का हमारा आदेश पूरे देश के लिए था। साथ ही उन्होंने कहा, ‘हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मामला सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था।
साथ ही कहा, ‘हमने अपने पुराने आदेश में पटाखों पर पूर्ण रोक का मामला स्थानीय सरकार पर छोड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल जैसी स्वास्थ्य के लिहाज से संवेदनशील जगहों पर पटाखे न चलाने, पटाखे चलाने की समय सीमा तय करने के लिए कहा था।
दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मामले को देखते हुए SC ने कहा, ‘सरकार पराली जलाने पर रोक लगाए। उन्हें नहीं पता कि पराली जलाना कैसे रुकता है लेकिन पंजाब सरकार को पराली जलाना बंद करना देना चाहिए। SC ने कहा, यह समय संभव नहीं हो सकता कि आप हर समय राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहें। SC ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों से अपने पहले के आदेशों को लागू करने को भी कहा।
SC ने कहा, हमारा आदेश केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश पर लागू है, जिन राज्यों में प्रदूषण है वहां की राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर पर इसके समाधान के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण को नियंत्रित करना अकेले राज्य सरकार का कर्तव्य नहीं है।
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