India News ( इंडिया न्यूज ) UPI Transaction: पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन पेयमेंट का चलन बहुत बढ़ा है। जिसकी वजह से लोग बहुक कम समय में एक जगह- से दूसरी जगह आसानी से पैसा भेज देते हैं। ऐसे में कभी हमारे साथ ये भी हादसा होता है कि हम गलती से ट्रांजेक्शन गलत अकाउंट में कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमारा गया हुआ पैसा कैसे वापस मिलेगा। हालांकि अब आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नही है, आप अपना पैसा आसानी से पा सरते हैं। आइए जानते हैं कैसे।
अगर आपके खाते का पैसा गलती से किसी अनजान के अकाउंट में चला जाता है तो सबसे पहले आप इसकी शिकायत अपने के कस्टमर सर्विस विभाग या यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर को करें। RBI की गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले आपको गलत ट्रांजेक्शन की सूचना अपने पेयमेंट सर्विस प्रोवाइडर के कस्टमर सपोर्ट को देनी होती है। इसके साथ ही UPI या उसके अलावा नेट बैंकिंग से आप इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर दर्ज करा सकते हैं।
उसके अलावा भी आप अपने गलत ट्रांजेक्शन की शिकायत एनपीसीआई पोर्टल पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://www.npci.org.in पर जाना है और फिर What We do” पर क्लिक करना है। फिर उपलब्ध विकल्पों में से UPI चुनना है। फिर इसके बाद, कम्प्लेन्ट सेक्शन में जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करना है, फिर इसमें लेनदेन का विवरण भरें, इसमें बैंक का नाम, यूपीआई आईडी, ईमेल और फोन नंबर की डिटेल भी दें। इसके बाद ‘issue’ को ‘Incorrectly transferred to the wrong UPI address’ के विकल्प को चुनें। सबसे अंतिम में वैलिड डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर दें।
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