India News (इंडिया न्यूज), HC: मध्य प्रदेश में ब्याह कर आयी बाहरी राज्यों की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलेगा, जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया, कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए फैसला दिया।
म प्र से बाहर की आरक्षित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जबलपुर हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया, कोर्ट ने कहा MP राज्य की सीमा में शादी किए जाने पर महिलाओं को यहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का हवाला दिया।
जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये अहम फैसला सुनाया, इस याचिका में आरक्षित वर्ग की महिलाओं को आरक्षण से वंचित रखने के सरकार के नियमों को चुनौती दी गई थी, राजस्थान निवासी सीमा सोनी की मध्य प्रदेश के नीमच में रहने वाले युवक से शादी हुई थी, शादी होने पर यहां आने के बाद जब उसने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया तो प्राथमिक शिक्षक चयन में उसे ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं दिया गया था।
सीमा नामक महिला इसके खिलाफ कोर्ट गयीं, याचिका में उन्होंने संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया, कहा गया कि जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने का मौलिक अधिकार है, इस पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बैंच के फैसले का हवाला देकर अपना फैसला सुनाया और याचिका का निराकरण कर दिया।
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