India News (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 20 साल पुराने राशन घोटाला मामले में बीजेपी नेता क पत्नी समेत सजा सुनाई गई है। इस मामले में कोर्ट ने मंदसौर के बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह गौतम सहित 16 लोगों को दोषी ठहराया है। साथ ही उन्हें 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 4.51 लाख के जूर्माने से दंडित किया है। इस मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए सभी आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है।
बता दें कि ये मामला घोटाले और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने 4 पुरुष आरोपियों को 5 साल और 7 महिला आरोपियों को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपियों पर 4 लाख 61 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। 16 आरोपियों में से 5 की मौत हुई।
मिली जानकारी के मुताबिक साल 2002 में सरकार की ओर से गरीबों को मिलने वाला राशन सामग्री तत्कालीन कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गौतम के साथ समिति के अन्य 15 सदस्यों ने वितरण करने हेतु सरकार से मिलने वाला राशन गरीबों को बांटने के बजाय बाजार में व्यापारी को बेंच दिया था।
जिला विधिक अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी ने बताया कि जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार का यह मामला है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित ना कर, खुले बाजार में बेंच दिया था। आज आज न्यायालय ने राजेन्द्र सिंह गौतम आदि को 5-5 साल की सजा और महिलाओं को 4-4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 4 लाख 51 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
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