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Income Tax Notice: Income Taxpayers के लिए नया अपडेट, टैक्स देने के बाद भी मिल सकता है नोटिस

• LAST UPDATED : February 5, 2024

India News(इंडिया न्यूज़), Income Tax Notice: इनकम टैक्स देने वालों को बड़ा झटका लगा है। टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स विवादों को लेकर कर्नाटक के मैसूर में डिमांड मैनेजमेंट सेंटर बनाया है। CBDT चैयरमैन ने बताया कि पहले मैसूर स्थित सेंटर सिर्फ कर्नाटक के मामलों को देख रहा था, लेकिन अब सेंटर देश भर के मामलों को उठा रहा है। यह सेंटर 1 करोड़ रूपये से ज्यादा टैक्स विवाद के केसों को देखता है।

किसे मिल सकता है नोटिस 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताजा अपडेट में जो टैक्सपेयर्स नोटिस पाने वाले हैं, जिनका टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स तो कटा है, लेकिन जिन्होंने ITR फाइल नहीं किया है। असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की फाइल की डेडलाइन जा चुकी है। ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 तक थी। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक बिलेटेड ITR भरने का टाइम था।

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