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MP News: पूर्व CM शिवराज और VD शर्मा को लगा बड़ा झटका, HC ने इस मामले में छूट देने से किया इनकार

• LAST UPDATED : March 22, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), MP News: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेन्द्र सिंह शुक्रवार को जबलपुर की विशेष MP-MLA अदालत में पेश होंगे। मानहानि का मामला है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा दायर 10 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में तीनों नेताओं को फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से पेशी से छूट से राहत नहीं मिली है।

पूर्व सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेन्द्र सिंह को आज शुक्रवार को जबलपुर की MP MLA कोर्ट में पेश होना है। तीनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव की व्यस्तता का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से अंतरिम राहत की गुहार लगाई थी। इनमें से शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और विधायक भूपेन्द्र सिंह को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर छूट के लिए जबलपुर की MP- MLA कोर्ट में जाएं। जिस पर संबंधित अदालत विचार करेगी। एकल पीठ ने इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को तय की है।

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि राज्यसभा सदस्य तन्खा ने MP-MLA कोर्ट जबलपुर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ रुपए की मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल बात नहीं कही। उन्होंने मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के मामले में परिसीमन और रोटेशन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी।

जब कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी तो शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। 20 जनवरी 2024 को कोर्ट ने तीनों नेताओं को धारा 500 के तहत दोषी मानते हुए केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें तीनों नेताओं को अंतरिम राहत नहीं मिली थी।

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