India News MP (इंडिया न्यूज़), Indore News: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। जहां कोर्ट ने रेप के आरोपी को बरी कर दिया। दरअसल, करीब 3 साल पहले एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ रेप, गर्भपात और धमकाने का केस दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को बरी कर दिया है। इसका आधार एक समझौता है, जो FIR से पहले हुआ था।
समझौते से पता चला कि लड़की को पता था कि उसका प्रेमी शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता है। वह खुद गर्भपात कराने के बावजूद उसके साथ रहने को तैयार थी। बाद में उनका रुख बदल गया और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई।
प्रेमी ने पहले ही उसे लिखकर दे दिया था कि वह 7 दिन अपनी पत्नी के साथ और 7 दिन उसके साथ रहेगा। एक महीने की जांच के बाद FIR दर्ज की गई। इस आधार पर आरोपी को दुष्कर्म, गर्भपात और धमकी के मामले से बरी कर दिया गया है।
29 वर्षीय प्रेमिका ने 27 जुलाई 2021 को भंवरकुआं थाने में आरोपी प्रेमी चंद्रभान पंवार (34) के खिलाफ आवेदन दिया था। उसने दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने का आरोप लगाया था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पता चला कि FIR दर्ज होने से पहले ही प्रेमी और प्रेमिका के बीच 15 जून 2021 को समझौता हो गया था। इसे भी कोर्ट में पेश किया गया। इसमें आरोपी ने कहा था कि वह शादीशुदा है और लड़की को जानता है। 2 साल से रिलेशनशिप में हैं।
कोर्ट ने माना कि कॉन्ट्रैक्ट से साफ है कि आरोपी और पीड़िता लिव-इन रिलेशनशिप में थे। पीड़िता को पता चल गया था कि उसका प्रेमी शादीशुदा है, फिर भी वह समझौते के जरिए उसके साथ रहने को तैयार हो गई। इसमें शर्त तय की गई कि आरोपी प्रेमी 7-7 दिन पीड़िता और पत्नी के साथ रहेगा। इस जानकारी के बाद वह रिश्ते को आगे बढ़ाती है।
कोर्ट में यह भी माना गया कि गर्भपात के बाद भी और यह जानते हुए भी कि वह शादीशुदा है, वह अपने प्रेमी के साथ रही। प्रेमी अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार हो गया और आपसी सहमति से रिश्ता बन गया। ऐसे में आरोपी को रेप और गर्भपात का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई सबूत नहीं दिखता। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी चंद्रभान को आरोपों से बरी कर दिया।
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