India News MP (इंडिया न्यूज), Pune Porsche Accident: पुणे के एक बड़े बिल्डर के नाबालिग बेटे द्वारा हुए हिट एंड रन केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा नाबालिग को जमानत देने और कुछ मामूली शर्तों के साथ निबंध लिखवाने के फैसले पर भी विवाद हो रहा है।
राहुल गांधी ने जारी की वीडियो
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पर सवाल उठाते हुए एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि अगर बस, ट्रक, ओला-उबर या ऑटो चालक गलती से किसी को मार देते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाती है। लेकिन अमीर परिवार का 16-17 साल का बेटा पोर्शे गाड़ी को शराब पीकर चलाता है और दो लोगों की हत्या कर देता है तो उससे कहा जाता है कि निबंध लिख दो।
दो इंजीनियरों की मौत (Pune Porsche Accident)
18 मई की रात पुणे में हुए इस हादसे में प्रदेश के दो इंजीनियरों की मौत हो गई थी। आरोपी नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने घटना के 15 घंटे के भीतर ही जमानत दे दी थी। बोर्ड ने उसे 15 दिन यातायात पुलिस के साथ काम करने, नशा मुक्ति केंद्र से इलाज कराने, सड़क हादसों पर निबंध लिखने और भविष्य में दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने की शर्तें लगाई हैं।
इस फैसले पर हैरानी
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि दो लोगों की मौत के बाद भी बोर्ड ने नरम रुख अपनाया। पुणे पुलिस ने मामला सेशन कोर्ट ले जाने की बात कही है।
मृतकों के परिजनों ने आरोपी और उसके माता-पिता को सजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि आरोपी के अमीर होने की वजह से ही उसे जल्द जमानत मिल गई।
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