India News MP (इंडिया न्यूज), Sheopur Murder: एक गंभीर विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में श्योपुर की अदालत ने युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष धर्मसिंह मीणा और उनकी पत्नी सपना सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 2020 की है
21 मार्च 2020 को श्योपुर की क्रेशर कॉलोनी में एक विवाद हुआ था। फरियादी के चाचा का बेटा रमन मीणा ने धर्मसिंह मीणा से कहा कि वह उसकी पत्नी के मोबाइल पर गलत संदेश न भेजे। इस बात पर धर्मसिंह और उनकी पत्नी सपना ने गाली-गलौज की। जब रमन मीणा ने विरोध किया तो धर्मसिंह ने उन पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई।
इलाज के दौरान हुई मौत (Sheopur Murder)
घायल रमन मीणा का इलाज जयपुर में चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने धर्मसिंह, सपना और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। विचारण के बाद अदालत ने सभी 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इन धाराओं पर मुकदमा दर्ज
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने विचारण और सुनवाई के बाद धर्मसिंह मीणा, सपना मीणा और दशरथ रावत को दोषी करार दिया। आरोपियों को धारा 302/34 के तहत आजीवन सश्रम कारावास और विभिन्न धाराओं में 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
कांग्रेस का जिलाध्यक्ष
धर्मसिंह मीणा को हाल ही में युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह मामला 2020 का है और इसमें पीड़ित की पत्नी अनीता ने न्यायालय में पक्ष विरोधी बयान दिया था। प्रकरण को जघन्य और सनसनीखेज श्रेणी में रखा गया था।
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