India News MP (इंडिया न्यूज), Burhanpur News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देर रात दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान बुरहानपुर शहर में दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, वहीं स्थिति को शांत करने पहुंचे पुलिस बल पर भी उपद्रवियों ने पथराव किया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ।
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दरअसल, शनिवार देर रात शहर के शोहराबुद्दीन कुरैशी नामक युवक ने बुरहानपुर शहर के गणपति नाका थाने में शिकायत दर्ज कराई कि इतवारा गेट निवासी जतन उर्फ जट्टू ने इंस्टाग्राम पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट डाली है, जिस पर उसने इस युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसका आवेदन लेकर कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे भेज दिया। हालांकि, कुछ देर तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे एक पक्ष के युवक भड़क गए और वे कार्रवाई की मांग को लेकर पोस्ट डालने वाले युवक के मोहल्ले के पास पहुंच गए और भीड़ की शक्ल में हंगामा और नारेबाजी करने लगे।
प्राप् जानकारी के अनुसार, इसी बीच सामने से दूसरे पक्ष के लोग भी आ गए और उन्होंने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल भी तत्काल मौके पर पहुंचा और हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया गया।
इस पूरी घटना को लेकर बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि एक लड़का है जिसने मुस्लिम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी। देर रात करीब 10 बजे मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग उनके पास आए, वे अपने साथ एक आवेदन भी लेकर आए थे, जिस पर जतिन मगरे नाम के लड़के के खिलाफ उनका आवेदन ज्ञापन लिया गया और उन्हें बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहां से निकलने के बाद करीब 100-150 लड़के भीड़ की शक्ल में आजाद नगर इतवारा गेट के पास पहुंच गए। इन लोगों ने नारेबाजी और शोर मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग इतवारा गेट के अंदर भी पहुंच गए। इस दौरान जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस बल भी तुरंत मौके पर पहुंच गया और पुलिस ने उन्हें रोका। जिस पर भीड़ ने पुलिस पर कुछ पत्थर भी फेंके।
बुरहानपुर एसपी पाटीदार ने बताया कि आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तथा उसके खिलाफ किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए धारा 295 ए और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए धारा 188 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, तथा छह नामजद और 100 अन्य के खिलाफ धारा 353 (सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्य पालन से रोकने से संबंधित धारा), धारा 147 (हंगामा या दंगा फैलाने की धारा) के साथ ही धारा 336 (किसी भी मानव जीवन या व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा) आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है, सात आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
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