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MP Fee Details: शिक्षा विभाग की कार्रवाई, इंदौर के 42% स्कूलों पर फीस डिटेल्स न देने पर जुर्माना

• LAST UPDATED : June 26, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Fee Details: मध्य प्रदेश के इंदौर में 42% से अधिक निजी स्कूल फीस विवरण अपलोड करने में विफल रहे हैं। सोमवार को समय सीमा समाप्त होने के बाद, कुल 2,474 निजी स्कूलों में से केवल 1,434 (58%) ने पोर्टल पर डेटा अपलोड किया।

राज्य सरकार ने बढ़ाई तारीख

जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने बताया, “अब प्राइवेट स्कूलों को 10,000 रुपये का जुर्माना देकर डिटेल्स अपलोड करना होगा।” राज्य सरकार ने पहले ही समय सीमा 8 जून से बढ़ाकर 24 जून कर दी थी।

प्राइवेट स्कूलों की मनमानी

2018 के प्राइवेट स्कूल शुल्क विनियमन अधिनियम के अनुसार, स्कूलों के शुरू होने से 90 दिन पहले अपनी फी डिटेल्स जमा करनी होती है। यह कानून प्राइवेट स्कूलों को अपनी मर्ज़ी से फीस लेने पर रोक लगाने के लिए है।

प्राइवेट स्कूलों की संख्या

इंदौर में कुल 160 CBSE के प्राइवेट स्कूल और 2000 से अधिक राज्य बोर्ड के प्राइवेट स्कूल हैं। फीस विवरण के साथ-साथ स्कूलों को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा तैयार खर्च की रिपोर्ट भी अपलोड करनी है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है। अभिभावकों को उम्मीद है कि इससे फीस वृद्धि पर नियंत्रण होगा।

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