India News MP (इंडिया न्यूज़), BNSS Law: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने बताया कि महिलाएं अपनी पसंद की जगह पर महिला मजिस्ट्रेट या महिला पुलिस अधिकारी के सामने बयान दे सकती हैं।
महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में महिला अधिकारी, जबकि अन्य मामलों में पुरुष अधिकारी बयान दर्ज करेंगे। बलात्कार जैसे संवेदनशील मामलों में पीड़िता का बयान ऑडियो/वीडियो माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। चिकित्सकों को बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजनी होगी।
नए नियमों के अनुसार, 15 साल से कम उम्र के बच्चों, 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों को भी पुलिस स्टेशन जाने से छूट मिल गई है। वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी स्थान पर बयान दे सकते हैं।
यह कदम पीड़ितों को राहत देने और न्याय प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। इससे महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी और उन्हें अतिरिक्त परेशानी से बचाया जा सकेगा।
Also Read: