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नाबालिग भाई के साथ अनैतिक संबंध के चलते गर्भवती हुई 12 वर्षीय लड़की का गर्भपात कराने की याचिका को केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि भ्रूण 34 सप्ताह का हो चुका है, पूरी तरह से विकसित हो चुका है और गर्भ के बाहर जीवन के लिए तैयारी कर रहा है।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्तर पर गर्भपात संभव नहीं है, और सिजेरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलिवरी के जरिए बच्चे को जन्म होगा इसका फैसला चिकित्सा विशेषज्ञों पर छोड़ दिया गया है।
माता-पिता ने तर्क दिया कि बच्चे को जन्म देने से लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर होगा।
अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि गर्भधारण तक भाई को बहन से दूर रखा जाए।
रिपोर्ट के मुताबिक जब माता-पिता को अपनी बेटी के गर्भवती होने की जानकारी हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई।