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MP CBI New Rule: CBI को जांच से पहले राज्य सरकार से लेनी होगी लिखित मंजूरी

• LAST UPDATED : July 19, 2024

India News MP ( इंडिया न्यूज ), MP CBI New Rule: मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अब राज्य के अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले CBI को राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी।

गृह विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन

गृह विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नियम 1 जुलाई से लागू हो गया है। हालांकि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार मामलों में पहले दी गई सामान्य सहमति और अन्य अपराधों के लिए दी गई विशेष अनुमतियां यथावत रहेंगी।

इस धारा पर आधारित है नियम

सरकार का यह कदम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 की धारा 6 पर आधारित है, जो राज्य सरकार की सहमति के बिना CBI के अधिकार क्षेत्र को सीमित करती है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह निर्णय भारतीय न्याय संहिता (BNS) में किए गए बदलावों और CBI के साथ हुए परामर्श के बाद लिया गया है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A का भी हवाला दिया, जो सरकारी अधिकारियों की जांच के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता पर जोर देती है।

CBI के लिए नया कानून

पहले भी कई राज्यों ने CBI को दी गई सामान्य सहमति वापस ली है। इस प्रवृत्ति को देखते हुए, एक संसदीय समिति ने 2023 में CBI के लिए एक नया कानून बनाने की सिफारिश की थी।

इन राज्यों में भी लागू

मेघालय और मिजोरम में जब NDA की सरकार थी, तब इन राज्यों ने CBI को दी गई आम इजाजत वापस ले ली। इसी तरह, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल और पंजाब में जब विरोधी दल की सरकारें थीं, तब उन्होंने भी CBI की आम इजाजत वापस ले ली।

CBI के लिए नया कानून

जब कई राज्यों ने ऐसा किया, तो 2023 में एक संसद की कमेटी ने कहा कि अब CBI के लिए एक नया कानून बनाना जरूरी है। यह कानून बताएगा कि CBI क्या है, उसे क्या काम करना है और उसके पास कौन-कौन से अधिकार हैं।

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