India News MP (इंडिया न्यूज़) Bhopal News: मध्य प्रदेश में लगातार पूर्व नेताओं को सजा मिल रही है। कुछ दिनों पहले ही पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को सजा दी गई थी, और अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को 2 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधाक समेत कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी आकाश चौहान, आशुतोष चौकसे और धनजी गिरी को भी कोर्ट ने सजा सुनाई है।
मामले पर नजर डालें तो साल 2016 में कांग्रेस ने तत्कालीन बीजेपी सरकार पर व्यापम घोटाले में लिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया था। कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा को सड़क से विधानसभा तक खूब घेरा था। जसके बाद व्यापम घोटाले का मुद्दा पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया था। कांग्रेस ने इसी मामले में तब के सीएम शिवराज सिंह चौहान के घर का घेराव भी किया था। सैकड़ों की तादात में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता घेराव में शामिल थे। घेराव के मामले में कई नेताओं पर केस दर्ज किया गया था। विपिन वानखेड़े, आशुतोष चौकसे, विवेक त्रिपाठी, धनजी गिरी और आकाश चौहान पर भी मामला दर्ज हुआ था।
पुलिस ने IPC की कई धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। धारा 147, 326, 333, 353, के तहत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने तब 30हजार के मुचकले पर सभी को जमानत दे दी थी, लेकिन मामला कोर्ट में तभी से चलता रहा। बाद में जब विपिन वानखेड़े विधायक बन गए तब यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में चला गया। जिसने अब 8 साल बाद सजा सुनाई है। दो पूर्व विधायकों को मात्र एक सप्ताह के अंदर ही सजा सुनाई गई है। विपिन बानखेड़े और कपाली से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हुए विपिन वानखेड़े ने कहा कि हम किसानों और बेरोजगारी के विरुद्ध लगातार लड़ते रहेंगे।
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