India News MP (इंडिया न्यूज़), MP Highcourt: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के वेतन समानता मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने पिछले आदेशों का पालन न करने के लिए राज्य सरकार के 5 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए हैं।
यह कार्रवाई पार्थन पिल्लई नामक एक कंप्यूटर प्रोग्रामर द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में की गई है। पिल्लई ने अपनी याचिका में न्यायालय के पिछले आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया था।
मामले की शुरुआत पिल्लई द्वारा दायर एक रिट याचिका से हुई थी, जिसमें उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की मांग की थी। 2 नवंबर, 2023 को न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने इस संबंध में एक आदेश पास किया था।
न्यायालय ने अधिकारियों को 22 जुलाई, 2023 के सरकारी परिपत्र पर विचार करने और लाभार्थियों को लाभ देने का निर्देश दिया था। लेकिन आदेश का पालन न होने पर पिल्लई ने अवमानना याचिका दायर की।
12 अगस्त, 2024 को न्यायालय ने अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए और उन्हें 11 सितंबर, 2024 को अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
यह फैसला संविदा कर्मचारियों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय की इस कड़ी कार्रवाई से राज्य सरकार पर दबाव बढ़ने की संभावना है।
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