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Marriage Age: मुस्लिम बच्चियों की शादी की उम्र पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

• LAST UPDATED : August 18, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज़), Marriage Age: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए मुस्लिम लड़कियों की शादी की उम्र पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा है।

कानून में उलझन

मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़कियों की शादी यौवन (करीब 15 साल) में हो सकती है। लेकिन बाल विवाह रोकथाम कानून कहता है कि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकती। इस उलझन को सुलझाने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई है।

बच्चियों के हक की लड़ाई

याचिकाकर्ता का कहना है कि कम उम्र में शादी से लड़कियों की पढ़ाई और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे समाज में असमानता भी बढ़ती है। उन्होंने मांग की है कि सभी धर्मों के लिए शादी की उम्र एक जैसी होनी चाहिए।

आगे क्या होगा?

कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस भेजा है। उन्हें 4 हफ्ते में अपना जवाब देना होगा। इस फैसले से तय होगा कि क्या देश में सभी लड़कियों के लिए शादी की उम्र एक होगी या नहीं।

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