पाकिस्तान में क्या मिलती है रेप और मर्डर की सजा, जानिए
भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कानून को दो श्रेणी में बाटा गया है
पहला नागरिक कानून और दूसरा आपराधिक कानून है
पाकिस्तान में रेप और हत्या के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है
पाकिस्तान में रेप के दोषियों को आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है
इसके अलावा, रेफ के मामलों में दोषियों को नपुंसक बनाने की सजा भी दी जा सकती है
वहीं, हत्या के मामलों में दोषियों को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाती है
साल 2020 में, रेप के बढ़ते मामलों को देखते हुए, पाकिस्तान ने एक नया कानून लागू किया
जिसे एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाता है
इस कानून के तहत, रेप के दोषियों को केमिकल कैस्ट्रेशन की सजा दी जा सकती है
पाकिस्तान में बलात्कार के आरोपियों में 82 फीसदी पीड़ित के परिवार से ही होते हैं