India News(इंडिया न्यूज़), Bhopal News: मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आते ही प्रशासनिक स्तर पर कई बड़े निर्णय लिए जा रहे है। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई फैसले किए गए है। अब भोपाल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राजधानी में रात में 11 बजे के बाद दुकानें और मार्केट नहीं खोले जा सकेंगे। अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया गया तो बड़ी कार्रवाई होगी। दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया है और रात 11 बजे बंद करने के आदेश का पालन करने के लिए भी कहा है।
बता दें कि अस्पताल एवं मेडिकल इसमे नही आएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस निर्देश से अवगत कराने शहर में एनाउन्समेंट भी किया जा रहा है। इस आदेश का पालन न होने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने ये निर्देश जारी किए है।
रात 11 बजे के बाद नहीं खोले जा सकेंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान
निर्देश का पालन ना करने पर दुकान सील करने की होगी कार्यवाही
अस्पताल एवं मेडिकल इससे से मुक्त रहेंगे
भोपाल शहर में आज से रात 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। #dmbhopal pic.twitter.com/8SVCnnWhwu
— Collector Bhopal (@CollectorBhopal) January 2, 2024
भोपाल के कई इलाकों में रात में देर तक दुकानें खुली रहती हैं। ऐसे में नए नियम के तहत जल्दी मार्केट बंद हो जाएगी। इससे आम लोगों को परेशान हो सकती है। वैसे कई अन्य शहरों में पहले से ही 11 बजे तक दुकानें बंद करने का नियम लागू है। देर रात तक दुकानें खुलने से कानून व्यवस्था पर असर पड़ता है। इस वजह से ये कदम उठाया गया है।
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