India News MP (इंडिया न्यूज़), Action Against Corruption: जबलपुर की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में नगर निगम के दो अधिकारियों को दोषी ठहराया है। जबलपुर नगर निगम (JMC) के तोड़फोड़ निरोधक दस्ते के प्रभारी उमेश सोनी और उनके सहयोगी पंकज केवट को 4 साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
मामला 28 जुलाई 2021 का है जब दुर्गेश चौधरी ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके पिता के निर्माणाधीन मकान पर JMC के अधिकारी उमेश सोनी ने 1.5 फीट अतिक्रमण का आरोप लगाकर 25 हजार रुपये की मांग की थी। बाद में वह 10 हजार रुपये लेने को राजी हो गए।
लोकायुक्त ने जांच के बाद दुर्गेश को 10 हजार रुपये देकर JMC कार्यालय भेजा। वहां सोनी ने पैसे पंकज केवट को देने को कहा। इसी दौरान लोकायुक्त की ट्रैप टीम ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया।
विशेष न्यायाधीश अमजद अली की अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संकेत देता है और आम जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाएगा।
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