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नाबालिग के साथ रेप मामले में इटारसी कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

• LAST UPDATED : February 24, 2023

मध्यप्रदेश:Itarsi court gave historic verdict in rape case with minor नर्मदापुराम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का मामला सामने आया था। जिसे लेकर इटारसी न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। ये मामला नर्मदापुराम के केसला ब्लॉक शक्तिपुरा गांव का है। जंहा 18 नवंबर को नौ साल की नाबालिग के साथ उसके फूफा ने दुष्कर्म किया था। हैवानियत ऐसी थी की दोषी ने दुष्कर्म करने के बाद अपनी ही भतीजी को गला घोंटकर मार दिया और जंगल में फेक दिया। जिसके बाद इटारसी कोर्ट ने आरोपी राहुल कवड़े को पास्को एक्ट की कई धारा के तहत 3 महीने में फांसी की सजा सुना दी।

  • पहली बार तीन महीने में मिली सजा
  • फूफा ने दुष्कर्म कर उतारा मौत की घाट

पहली बार तीन महीने में मिली सजा

इटारसी के क़ानूनी इतिहास में ऐसा पहला मामला है। जंहा किसी भी आरोपी को 3 महीने के अन्दर फैसला सुनाया गया है। इस मामले को सामने आते ही पुलिस ने फुरती दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर के कोर्ट में पेश किया। फिर इस मामले का स्पीड ट्रायल हुआ। जिसके दौरान 34 गवाह की पेशी हुई और फिर 84 दिन में सजा सुना दी गयी। इस मामले में आरोपी पर मृत्युदंड के साथ 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

फूफा ने दुष्कर्म कर उतारा मौत की घाट

आरोपी राहुल कवड़े ने अपनी 9 साल की भतीजी के साथ पहले दुष्कर्म किया। उसके बाद पकड़े जाने के डर से उसे गला दबाकर मारकर जंगल में फेंक दिया।

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