India News MP (इंडिया न्यूज), MP Corruption: जबलपुर लोकायुक्त कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सिंचाई विभाग के एक पूर्व सहायक इंजीनियर को चार वर्ष के कारावास और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अमजद अली खान ने सेवाकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप में राजकुमार पांडेय नामक सहायक इंजीनियर को दोषी पाया।
इतनी संपत्ति थी
लोकायुक्त संगठन जबलपुर ने 12 नवम्बर, 2014 को आरोपी पांडेय के खिलाफ अनुपातहीन सम्पत्ति का मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला कि पांडेय ने अपने सेवाकाल (5 दिसंबर, 1977 से 13 नवम्बर, 2014) के दौरान वैध स्रोतों से केवल 71,73,107 रुपये की आय अर्जित की, लेकिन इस अवधि में उनका कुल व्यय 1,45,26,384 रुपये रहा। इस तरह उन्होंने 73,53,277 रुपये की अनुपातहीन संपत्ति बनाई।
छापेमारी में हुआ खुलासा (MP Corruption)
छापेमारी के दौरान पांडेय के आवासों और बैंक लकरों से कई कीमती वस्तुएं और आभूषण भी बरामद हुए थे। सबूतों के आधार पर विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई
इस मामले ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ज़रूरत को नज़र में रखते हुए, लोकायुक्त के इस निर्णय से संकेत मिलता है कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
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