MP CRIME NEWS: मध्यप्रदेश के खंडवा में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की कोशिश करने वाले अपराधी को फांसी की सजा सुनाई गई है।आज यह फैसला विशेष न्यायाधीश प्राची पटेल की कोर्ट ने सुनाया गया है। न्यायाधीश प्राची पटेल ने सजा सुनाते हुए कहा कि जिस बर्बरता से आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उसे देखते हुए अपराधी की सजा मृत्युदंड की सजा से कम का नहीं हो सकता। इसके लिए उम्रकैद की सजा अपर्याप्त है।
यह मामला 31 अक्टूबर 2022 का है। उस दिन अपराधी ने घर में सोती हुई बच्ची को घर से उठा कर ले गया था। बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपी बच्ची को गला दबाकर मारने का कोशिश किया था। हालांकि इसके बाद बच्ची के बेहोश होने पर उसे मरा समझकर उसे घर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया। दूसरी तरफ बच्ची के घर वालों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई में पूरा मामला सामने आया है।
4 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में कोर्ट ने लैंगिक अपराधों से बालक संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी राजकुमार को मृत्यु दंड सुनाया गया है। इसके अलावा धारा 307 के तहत उम्रकैद की भी सजा सुनाई गयी है। साथ ही, धारा 363, 450 और 201 के तहत 7-7 साल की सजा सुनाई गयी है।
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