India News MP (इंडिया न्यूज), MP Crime: भोपाल की एक अदालत ने 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी प्रिंसिपल मिनिराज मोदी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि यह मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।
न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि इस मामले में बच्ची और उसके परिवार को केस वापस लेने के लिए धमकाया गया था। भोपाल के ज्ञानगंगा स्कूल के संचालक मिनिराज मोदी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में मिसरोद थाना पुलिस ने एसआई प्रकाश सिंह राजपूत को भी हिरासत में लिया था। राजपूत पर आवेदिका पर समझौते के लिए दबाव बनाने और धमकाने का आरोप है। उसे निलंबित भी कर दिया गया था। पुलिस ने मिनिराज मोदी और राजपूत को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था।
घटना के मुताबिक, दूसरी कक्षा की इस 8 साल की बच्ची को दाल-चावल में कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया गया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो एक व्यक्ति उसके साथ गलत काम कर रहा था। बच्ची घटना से 10 दिन पहले ही हॉस्टल में आई थी। पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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