India News (इंडिया न्यूज),MP News: बांग्लादेश से अवैध रूप से आए दो लोग युवक व युवती जबलपुर में रह रहे थे। जिस पुलिस ने विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने के दौरान पेश किये गए सबुत के आधार पर दोनों आरोपियों को उक्त सजा से दंडित किया। अभियोजन की तरफ से अधिवक्ता प्रमोद कुमार पांडे ने पैरवी की।
बता दें कि 5 अप्रैल 2023 की दोपहर गोरखपुर पुलिस को जानकारी मिली थी कि बांग्लादेश से अवैध रूप से आए युवक व युवती जबलपुर में आकर क्षेत्र में घुम रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महर्षि स्कूल के पास मैदान में एक युवक व एक युवती को संदिग्ध अवस्था में बैठे देखा। पुलिस की पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम मोहम्मद मोसूर उर्फ शेख उम्र 38 साल निवासी बांग्लादेश तथा मीनारा बेगम उम्र 23 साल निवासी बांग्लादेश बताया था। पुलिस के पूछने पर अपना पासपोर्ट व वीजा भी नही दिखा पाए। उसके पास कोई भारतीय पहचान पत्र नही आया था।
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