Consumer Court Decision: देश में निजी अस्पताल को सबसे महंगा पर सुविधाओं में बहुत अच्छा माना जाता है। जिसके चलते लोग ईलाज के लिए निजी अस्पताल जाना पसंद करते है। जिससे उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके लेकिन क्या हो अगर निजी अस्पताल सुविधाओं के मामले में लापरवाही बरते।
जिला उपभोक्ता अदालत ने निजी अस्पताल की लापरवाही को गंभीर मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है।
मृतक के परिजनों को अस्पताल 22 लाख रुपए का भुगतान करेगा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के के त्रिपाठी और सदस्य मनोज कुमार मिश्र की पीठ ने आशीष हॉस्पिटल नियर मदन महल को सेवा में कमी का दोषी माना है। उपभोक्ता फोरम ने परिवादी के हक में 22 लाख 59 हजार 792 रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया।
दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि कंचन खट्टर के पति को किडनी में स्टोन की समस्या थी। जिसके इलाज के लिए उन्हें आशीष अस्पताल में भर्ती किया गया था। इसी दौरान उनका ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की तबीयत और खराब हो गई थी। फिर इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो गई। तब पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। अब उपभोक्ता फोरम में तथ्यों को देखते हुए पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाया गया है। उपभोक्ता फोरम ने इलाज से संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाया।
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