India News(इंडिया न्यूज़), Bhopal Gas Tragedy: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी मामले से संबंधित अवमानना याचिका में प्रदेश सरकार के ACS मोहम्मद सुलेमान, पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के 2 अधिकारियों समेत 9 अफसरों को अवमानना का दोषी करार दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका में अनावेदक बनाए गए 6 अधिकारियों के खिलाफ भी अवमानना की कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। याचिका में अनावेदक बनाए गए सभी 9 अधिकारियों पर न्यायालय के अवमानना की तलवार लटक रही है।
भोपाल आपदा, जो 2-3 दिसंबर, 1984 की रात को हुई थी, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) कीटनाशक संयंत्र से अत्यधिक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोग मारे गए थे और लाखों दीर्घकालिक प्रभाव से जूझ रहे थे।
निगरानी पैनल ने अब पिछले कुछ वर्षों में भोपाल गैस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल में गंभीर खामियों को उजागर किया है। उदाहरण के लिए, भापाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों में 1,247 स्वीकृत पदों में से 498 रिक्तियां हैं, निगरानी पैनल ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है, जो उसने HC को सौंपी थी।
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