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बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने दी सुरक्षा

• LAST UPDATED : June 7, 2022

इंडिया न्यूज़, New Delhi:  दिल्ली पुलिस ने सस्पैंड भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को उनके अनुरोध पर सुरक्षा मुहैया कराई है। बता दें की उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी की उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा की उन्हें पैगंबर मोहम्मद पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी करने पर जान से मारने की धमकी मिल रही थी। उसने पुलिस से प्रताड़ना और धमकी मिलने का हवाला देते हुए सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया था।

एक अधिकारी ने कहा, “शर्मा और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें धमकी मिल रही है और उनकी टिप्पणी पर उन्हें परेशान किया जा रहा है।”

 

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने पर शर्मा को किया था निलंबित

भाजपा ने रविवार को शर्मा को निलंबित कर दिया और दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया क्योंकि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कुछ मुस्लिम देशों के विरोध के साथ विवाद बढ़ गया था।

मुस्लिम समूहों के प्रदर्शनों और कुवैत, कतर और ईरान जैसे देशों की तीखी प्रतिक्रिया के बीच, भाजपा ने एक बयान जारी कर कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करती है और किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है।

लगभग 10 दिन पहले एक टीवी डिबेट के दौरान की गई शर्मा की टिप्पणियों और जिंदल के अब हटाए गए ट्वीट्स ने कुछ देशों में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करते हुए एक ट्विटर ट्रेंड को जन्म दिया।

कार्रवाई के बाद, शर्मा ने बिना शर्त अपने विवादास्पद बयान को वापस ले लिया और दावा किया कि उनकी टिप्पणी “हमारे महादेव (भगवान शिव) के प्रति निरंतर अपमान और अनादर” की प्रतिक्रिया थी।

पुलिस ने कहा कि 28 मई को, उसकी साइबर सेल इकाई को शर्मा से विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ मौत की धमकी और लक्षित घृणा के बारे में शिकायत मिली।

इस शिकायत के आधार पर, अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 507 (अनाम संचार द्वारा आपराधिक धमकी) और 509 (शब्द, इशारा या कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

“जांच के दौरान, शर्मा से दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले कुछ लोगों के खिलाफ एक और शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके बाद, मामले में आईपीसी की धारा 153 ए जोड़ी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “ट्विटर इंक को नोटिस भेज दिए गए हैं और उसके जवाब का इंतजार है। मामले की जांच की जा रही है।”

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