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Dhirendra Shastri Videos on Facebook/X: पंडित धीरेंद्र शास्त्री के आपत्तिजनक वीडियो को हटाने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश, सोशल मीडिया कंपनियों को भेजा नोटिस

India News (इंडिया न्यूज), Dhirendra Shastri Videos on Facebook/X: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विवादित वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं, हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर विवादित टिप्पणी के मामले में यूट्यूब, फेसबुक और X (पूर्व में ट्वीटर) को नोटिस जारी किया है, कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है।

दरअसल, MP हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने मंगलवार (5 दिसंबर) को पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के नरसिंहपुर निवासी शिष्य रंजीत पटेल की याचिका पर सुनवाई की, इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि, बिना जांचे-परखे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पंकज दुबे ने सुनवाई के दौरान स्कन्द पुराण, गुरु गीता और तैत्रीय उपनिषद के भाग का उल्लेख करते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जुड़े विवादित वीडियो को आपत्तिजनक बताया।

याचिकाकर्ता ने लगाया ये आरोप

याचिकाकर्ता रंजीत पटेल के वकील पंकज दुबे ने हाई कोर्ट को बताया कि, शास्त्रों के मुताबिक गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है, उनके मुवक्किल के गुरु पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत कंटेंट्स चलाए जा रहे हैं, ऐसे वीडियो से लोगो की आस्था को चोट पहुंच रही है, इन पर रोक लगाई जानी चाहिए, सुनवाई के बाद जस्टिस द्विवेदी की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि, व्यक्ति की छवि धूमिल करने वाली आपत्तिजनक खबरों की सत्यता जांचने के बाद उसे प्रकाशित करना चाहिए, ट्विटर, फेसबुक सहित कई सोशल मीडिया में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक खबर हटाने के निर्देश दिये हैं।

BJP के पूर्व विधायक ने की थी टिप्पणी

साथ ही याचिका में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार सहित यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को अनावेदक बनाया गया है, छतरपुर के चांदला सेBJP के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने एक सभा में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर टिप्पणी की थी, इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, नियमानुसार बिना जांचे-परखे कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए, हाई कोर्ट का नोटिस सोशल मीडिया X के सीईओ (इंडिया ऑपरेशन) के मुंबई स्थित ऑफिस, हैदराबाद स्थित फेसबुक के CEO और यूट्यूब के नई दिल्ली ऑफिस के पते पर भेजा गया है, इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।

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Rahul Singh Rathore

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