Rahul Gandhi: राहुल गांधी ने मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? जिसके चलते आज सूरत जिला अदालत ने उनकी टिप्पणी को गलत माना है।
जिस कड़ी में मानहानि मामले में दोषी ठहराया है। उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई गई। बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई।
राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद चार साल पुराने मानहानि मामले में फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।
वायनाड के सांसद के खिलाफ उनके कथित आरोप के लिए मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा था कि “कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?” भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी उनके खिलाफ शिकायत की थी।
भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कथित तौर पर पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है “सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?” कांग्रेस नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (मानहानि से निपटने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल, आखिरी बार अपना बयान दर्ज कराने के लिए अक्टूबर 2021 में सूरत की अदालत में पेश हुए थे।
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