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Indore News: पेट्रोल पंप के लिए सख्त निर्देश, ये काम करना होगी जरूरी 

• LAST UPDATED : March 19, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), Indore News: लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारिया शुरू हो गई है। ऐसे में पूरे देश में तैयारी जोरों-शोरों से चल रही हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। जिले में पंपों पर पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 3 हजार लीटर रिजर्व स्टॉक रखा जाना अनिवार्य है। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने पेट्रोल पंप मालिकों को डीजल और पेट्रोल रिजर्व रखने के निर्देश दिए हैं।

पेट्रोल और डीजल पम्प संचालकों अपने पम्प पर डेड स्टॉक को छोडकर वितरण योग्य पेट्रोल 2 हजार लीटर और डीजल 3 हजार लीटर रिजर्व स्टॉक रखना जरूरी है।

कलेक्टर ने दिए ये आदेश 

इंदौर में लोकसभा चुनाव में निर्वाचन कार्य के संचालन एवं सुव्यस्थित रूप से संपन्न करवाने हेतु जिले में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रकिया पूर्ण होने तक इंदौर जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पम्प संचालकों अपने पम्प पर डेड स्टॉक को छोडकर वितरण योग्य पेट्रोल 2 हजार लीटर और डीजल 3 हजार लीटर रिजर्व स्टॉक रखा जाना सुनिश्चित करेंगे। वही पम्प संचालकों द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरतने पर तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।

इतने लीटर पेट्रोल रखना जरूरी 

चुनाव के कार्य के सही रूप से संचालन हेतु जिले में पेट्रोल/डीजल की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक इंदौर जिले के सभी पेट्रोल/डीजल पंप मालिकों को अपने पंप पर 2 हजार लीटर या 3 हजार लीटर डीजल का रिजर्व स्टॉक रखना जरूरी है।

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