काम की बात

मध्य प्रदेश में OLA-UBER के राइड कैंसिल करने पर लगेगा इतना जुर्माना?

Fine On Ola-Uber-Rapido Services: मध्य प्रदेश में कई दिनों से ओला-उबर सेवाओं को लेकर की शिकायतें मिल रही है। जिसके चलते अब परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने इस पर संज्ञान लेकर बड़ा कदम उठाया है। जिसे चलते इनकी मनमानी पर ब्रेक लग सके। अब मध्य प्रदेश में ओला-उबर और रैपिडो कंपनी ग्राहकों के साथ मनमानी नहीं कर सकेगी।

  • परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस का बड़ा कदम
  • राइड कैंसिल करने पर देना पड़ेगा 500 रुपए तक जुर्माना
  • बेवजह कर दी जाती है राइड कैंसिल

जानकारी मिल रही है कि अब बेवजह राइड कैंसिल करने पर 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने का अधिकार परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को रहेगा। परिवहन विभाग ने इस कार्रवाई की अधिसूचना भी जारी कर दी है।

बेवजह कर दी जाती है राइड कैंसिल

बता दें कि बीते कई सालों से परिवहन विभाग को भोपाल में ओला-उबर-रैपिडो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी की ग्राहकों से शिकायतें मिल रही थीं। ट्रांसपोर्ट कंपनिया  अपनी मनमानी करती है। जिसके चलते वह बेवजह राईडस कैंसल कर देते थे। जिससे आमजनों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब राइड कैंसिल करने पर 500 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा।

वसूलते हैं मनमाना किराया

शिकायत मिली थी की भोपाल और इंदौर में यह ट्रांसपोर्ट कंपनियां ग्राहकों से मनमाना किराया भी वसूलती हैं। इसके आरोप जिसके चलते ओला-उबर की टैक्सीयां महज दो किलोमीटर की दूरी के लिए 100 रुपए तक किराया वसूल कर रही थी। राजधानी भोपाल के कटारा हिल से एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक हजार रुपए से डेढ़ हजार रुपए वसूल किए जा रहे थे। इसी तरह नर्मदापुरम रोड से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक का किराया 500 रुपए लिया जाता है। जिसके चलते परिवाहन विभाग को इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाना पड़ा।

जानें  जुर्माना राशि

  • एंबुलेंस और आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रूपय जुर्माना
  • यात्री वाहन में ओबर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रूपय जुर्माना
  • बिना लाइसेंस के गैर परिवहन चलाने पर 5 हजार रूपय जुर्माना
  • अनाधिकृत व्यक्ति के यात्री वाहन चलाने पर 5 हजार रूपय जुर्माना
  • गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार और परिवहन वाहन पर 3 हजार रुपए जुर्माना
  • प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपए और दोबारा नियम तोड़ने पर 2 हजार रुपए जुर्माना

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Himanshi Rajput

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