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Voter ID: मतदाता सूचना पर्ची के बिना भी कर सकेंगे मतदान, बस चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट

• LAST UPDATED : May 6, 2024

India News MP (इंडिया न्यूज), Voter ID: मध्य प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए एक करोड़ 77 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदान करने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को आसान बनाने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए हैं।

मतदाता सूचना पर्ची नहीं होने पर भी मतदान संभव
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, तो वह 13 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है।

मान्य वैकल्पिक दस्तावेज (Voter ID)

  • फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड
    -आधार कार्ड
    -पैन कार्ड
    -दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड
    -ड्राइविंग लाइसेंस
    -नरेगा जॉब कार्ड
    -पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित)
    -पासपोर्ट
    -बैंक/डाकघर द्वारा जारी पासबुक (फोटो सहित)
    -केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
    -सांसद और विधायक सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
    -एनपीआर के अंतर्गत आरती आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
    -श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

क्यूआर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची का लाभ
सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची बांटी गई है। इससे मतदाता अपने मतदान केंद्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से उत्साह के साथ मतदान करने का आग्रह किया है। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, जिसमें से पहले दो चरणों के लिए मतदान हो चुका है।

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