India News MP (इंडिया न्यूज), Akshay Bam: लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने बम की 17 साल पुराने मामले में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
विवादों में घिरे बम को हाईकोर्ट से झटका
इंदौर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अचानक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को एक पुराने मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। शुक्रवार को इंदौर हाईकोर्ट ने बम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और 29 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
कॉलेज की जमीन विवाद का मामला
दरअसल, कांग्रेस से इंदौर लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद अचानक नाम वापस लेकर भाजपा में शामिल हुए अक्षय कांति बम पर कॉलेज की जमीन के विवाद के मामले में 17 साल पहले मामला दर्ज किया गया था। बम की ओर से उनके वकील ने हाईकोर्ट में 17 मई को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
फरियादी द्वारा जमानत खारिज करने का आवेदन (Akshay Bam)
इस मामले में सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख दी गई थी, जहां फरियादी यूनुस खान गुड्डू की ओर से जमानत खारिज करने का आवेदन दायर किया गया था। न्यायालय ने सुनवाई करके बम और उनके पिता कांति बम की याचिका खारिज कर दी और 29 मई को फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया।
कैलाश विजयवर्गीय का बयान
इससे पहले, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि अक्षय कांति बम का बीजेपी में शामिल होना एक अचानक उठाया गया कदम था और उन्होंने बम को बीजेपी में शामिल करवाने की कोई योजना नहीं बनाई थी।
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