बता दें कि न्यायालय के आदेश के बाद जिला पंचायत सदस्य एवं उनके एक रिश्तेदार पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी हाल मे संपन्न हुए पंचायत चुनाव में सुहानी कुशवाह ने वार्ड क्रमांक 10 ररी से अपनी जीत दर्ज की थीं।
चुनाव मे नामांकन फॉर्म भरे जाने के दौरान सुहानी कुशवाह ने खुद को अविवाहिता बताते हुए अपने पति व बेटे के होने की बात को छुपाई थी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दायर परिवाद मे तथ्यों व साक्ष्यों को सही पाए जाने के उपरांत पुलिस को एफआईआर दर्ज किए जाने का दिया आदेश दिया है। न्यायालय के आदेश के बाद भिंड की मिहोना थाना पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य व रिश्तेदार पंचायत सचिव के खिलाफ धोखाधड़ी (420) का मामला दर्ज किया है।
बता दें कि पंचायत चुनाव के पश्चात हारे हुए प्रतिद्वंदी प्रत्याशी के द्वारा न्यायालय मे छुपाई गई जानकारी के मामले में परिवाद दायर किया गया था। जिसके बाद आज न्यालय द्वारा धारा 420 के तहत मामला दर्द करने का फैसला आया है।