India News (इंडिया न्यूज़), Bhopal News: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि भोपाल स्थित पीपुल्स ग्रुप के 230 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के स्कूल, कॉलेज, पेपर मिल और अन्य इमारतें मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत कुर्क की गई हैं. ईडी का मामला कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं के तहत सुरेश नारायण विजयवर्गीय, दिवंगत राम विलास विजयवर्गीय, पीपल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा दायर तीन आरोप पत्रों से उपजा है.
ईडी ने गुरुवार को भोपाल स्थित पीपुल्स ग्रुप की 230 करोड़ रुपये की प्रॅाप्रटी अटैच कर ली है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। ये संपत्ति पीपुल्स ग्रुप के कालेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल की है। ED ने रजिस्ट्रार आफ कंपनीज ग्वालियर की शिकायत पर ये कार्रवाई की है।
बता दें कि कार्यालय की ओर से सुरेश नारायण विजयवर्गीय, राम विलास विजयवर्गीय और पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हास्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। ED की जांच में सामने आया कि सुरेश नारायण विजयवर्गीय ने FDI के माध्यम से धन इकट्ठा किया है। साथ ही उन्होंने संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया, जिससे 3 कंपनियों के शेयर होल्डर के हितों को नुकसान पहुंचा है।
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