बैरसिया बलात्कारी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा मिली है। मार्च 2021 को बेरसिया के ग्राम हिरण खेड़ी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया था जिसमें एक शिक्षक ने अपने घर पर पानी भरने आई मासूम नाबालिग के साथ अपने घर के बाथरूम में दुष्कर्म किया था । जिसकी रिपोर्ट पीड़िता के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी और मामला बेरसिया सिविल न्यायालय में चल रहा था।
जिस पर आज न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया अपर सत्र न्यायधीश श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे ने आरोपी प्रेम सिंह दांगी शिक्षक को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक व 10000 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 376ए भावदि साश्चर्य आजीवन कारावास मृत्यु पर्यन्त तक व 10000 एवं धारा 506 भावदि मे 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन आशीष तिवारी द्वारा की गई न्यायालय के इस फैसले का परिजनों ने धन्यवाद दिया।
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