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MP सरकार का बड़ा फैसला जानें आखिर क्यों अब नहीं चलेंगे क्रूज और मोटर बोट?

• LAST UPDATED : September 13, 2023

India News (इंडिया न्यूज़), MP News, भोपाल: झीलों की नगरी के नाम से मशहूर राजधानी भोपाल में अब आप तालाब की लहरों पर क्रूज और मोटरबोट का मजा नहीं ले पाएंगे। न सिर्फ भोपाल बल्कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने अपने एक फैसले में प्रदेश के सभी जलाशयों में क्रूज और मोटर बोट के संचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि एनजीटी का यह निर्णय नर्मदा नदी सहित राज्य की अन्य नदियों और जल स्रोतों पर भी लागू होगा। जानकारी के मुताबिक एनजीटी ने यह फैसला पर्यावरणविद् सुभाष पांडे के अनुरोध पर लिया है. उन्होंने अपनी याचिका में पर्यावरण को खतरे की बात कही है।

इसलिए ये फैसला लिया गया

 पर्यावरणविद् सुभाष पांडे ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि मोटरबोट और क्रूज के संचालन से जलस्रोतों को नुकसान पहुंचा है। इसके मुताबिक, मोटर बोट और क्रूज जहाजों को चलाने के लिए डीजल ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है।  जो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है। इस डीजल ईंधन का कचरा पानी में मिला दिया जाता है। जल को कौन प्रदूषित करता है। इसी वजह से एनजीटी ने ये फैसला लिया।

अब तो बस यही नाव चलेगी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन वेटलैंड्स में फिलहाल फोर-स्ट्रोक इंजन वाली नावों का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि डीजल इंजनों से निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी को अम्लीय बनाते हैं। जो इंसानों और जलीय जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक है। एनजीटी ने राज सरकार को आदेश लागू करने, कार्रवाई करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।

पर्यटन को होगा नुकसान

एनजीटी के इस फैसले का अब राज्य के पर्यटक आकर्षणों पर बड़ा असर पड़ेगा. गौरतलब है कि मप्र सरकार ने क्रूज और मोटर बोट को बढ़ावा दिया था, लेकिन पर्यावरण के खतरे को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका सीधा असर अब क्रूज इंडस्ट्री पर पड़ेगा।

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