नीमच: राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि जो जैसा करता है, इसे वैसा भोगना भी पड़ता है। बता दें कि सीएम शिवराज शुक्रवार को नीमच में थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जो जैसा करता है, उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ता है। राहुल गांधी ने जो किया, उसका परिणाम तो भोगना ही था।
23 मार्च से ही राहुल गांधी को घोषित कर दिया गया है अयोग्य
केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने नोटिफिकेशन निकालकर लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया है। 23 मार्च से ही उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
1951 के सेक्शन 8 के तहत लिया गया है यह एक्शन
नोटिफिकेशन में लिखा है कि लोकसभा सांसद राहुल गांधी को चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सूरत से दोषी ठहराए जाने पर केरला के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्यता से डिसक्वालीफाई किया जाता है। उन्हें दोषी ठहराए जाने की तारीख 23 मार्च 2023 से ही भारतीय संविधान के आर्टिकल 102 (1)(e) के प्रावधानों और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत यह यह एक्शन लिया गया है।
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