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CAA: CAA लागू होने पर क्या बोले CM मोहन? जानिए शिवराज समेत प्रदेश के बड़े नेताओं ने क्या कहा

India News(इंडिया न्यूज) MP, CAA: केंद्र सरकार ने सोमवार से देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में सोमवार (11 मार्च) को अधिसूचना भी जारी कर दी है। देश में CAA लागू होने पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी की गारंटी का मतलब है कि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है।

CM मोहन ने ट्वीट कर कहा

एक और ऐतिहासिक निर्णय… मानवता के कल्याण के लिए समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री

जी के नेतृत्व में आज एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम (#CAA) लागू कर दिया गया है। इससे हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अत्याचार की पीड़ा से उन अल्पसंख्यक नागरिकों को हमेशा के लिए मुक्त होने का रास्ता मिल सकेगा, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण ली थी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री

जी का ह्रदय से आभार एवं अभिनंदन करता हूं।

शिवराज सिंह ने किया ट्वीट

शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, ”मोदी जी की गारंटी का मतलब है हर गारंटी पूरी होने की गारंटी.” आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया है।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA)-2019 लागू करने की घोषणा की। 2014. किया जा सकता है।

CAA नियम जारी होने के साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन तीन देशों से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम अप्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।

CAA 2019 में संसद में पारित किया गया था

CAA दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। लेकिन देश के कई हिस्सों में इसका विरोध शुरू हो गया था। यह कानून अब तक लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इसके कार्यान्वयन के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया था।

आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, “नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले ये नियम CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे।” प्रवक्ता ने कहा, “आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।” एक अधिकारी ने बताया कि आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

 

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Roshani Rathore

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