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“मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को समन भेजने का मामला”, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ईडी को नोटिस!

• LAST UPDATED : March 29, 2023

summons to govind singh: करीब दो महीने पहले इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डा. गोविंद सिंह सिंह को दिल्ली में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। यह नोटिस इडी ने गोविंद सिंह को बिना कारण बताए भेजा था। जिसके चलते इस मामले में सुप्रीमकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ईडी को नोटिस
  • सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार
  • ईडी के नोटिस के बाद नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका

सुप्रीमकोर्ट ने ईडी को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

यह है पूरा मामला

ईडी ने जनवरी 2023 में सिंह को समन जारी किया था। यह समन मनी लांडिंग अधिनियम के तहत जारी किया गया था। इसमें सिंह को 27 जनवरी को सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। उस समय सिंह ने कहा था कि मुझे इडी ने समन भेजा है। उसमें 2019 का कोई मामला बताया गया है। मामला क्या है, इसका कोई उल्लेख ईडी  ने नहीं किया है। मैं ईडी से पूछना चाहता हूँ कि वह अभी तक क्या कर रहा था। सिंह ने कहा कि इडी केवल भाजपा के इशारे पर नाच रहा है। इसी साल नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव में भाजपा की नाव डूबने की कगार पर है, क्योंकि इनकी नाव में कई छेद हो चुके हैं। इसलिए अब इडी सामने आई है।

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