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मध्य प्रदेश : बारात में बुलडोजर का इस्तेमाल करने पर ड्राइवर पर केस दर्ज

• LAST UPDATED : June 24, 2022

इंडिया न्यूज़, Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में बारात में बुलडोजर का इस्तेमाल करने वाले चालक पर पुलिस दवारा मामला दर्ज किया गया है। और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी कि जिले की भैंसदेही तहसील के झाल्लर गांव में बारात के लिए घोड़े या कार की जगह जेसीबी मशीन पर बैठना चुना।

बराता के दौरान दुहले साथ परिवार की दो महिला सदस्य भी बुलडोजर पर सवार हुईं और घटना की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। जानकारी अनुसार बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बैतूल के पुलिस अधिकारी को जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया।

जेसीबी मशीनें व्यावसायिक उपयोग के लिए हैं और लोगों के परिवहन के लिए उपयोग नहीं की जा सकती हैं। इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39/192 (1) का उल्लंघन करने के लिए चालक पर जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा कि वह अपनी नौकरी के हिस्से के रूप में हर दिन बुलडोजर सहित निर्माण-संबंधित मशीनों के साथ काम कर रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने इसे “एक यादगार समय” बनाने के लिए अपनी शादी में उपकरण का उपयोग करने का फैसला किया।

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